रांची: कांग्रेस विधायक कैश कांड मामले में रांची में किये गये जीरो एफआईआर को कोलकाता स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार 3 फरवरी को सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. राज्य सरकार को मामले बिंदुवार विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहाा है. वहीं मामले में प्रतिवादी विधायक अनूप सिंह उर्फ जय मंगल सिंह को भी लिखित जवाब पेश करने को कहा है.
Congress MLA Cash Scandal: झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सरकार और विधायक से मांगा जवाब
कांग्रेस विधायक कैश कांड से जुड़े मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने झारखंड सरकार और विधायक अनूप सिंह को लिखित जवाब देने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्ययाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि क्या हुआ, जिस पर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार का जुड़ीडिक्शन नहीं बनने के कारण एफआईआर को स्थानांतरित किया गया है, जिस पर अदालत ने उन्हें बिंदुवार अद्यतन जानकारी सहित अदालत में शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा गया है.
अदालत ने बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया है. वहीं बंगाल पुलिस को मामले में चार्जशीट जमा करने पर जो रोक लगाई है उसे अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है. 3 विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने मांग की है. प्रार्थी विधायकों का कहना है कि झारखंड में जांच होनी चाहिए, कोलकाता में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए.
बता दें कि कांग्रेस के तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के विधायक अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया है. तीनों विधायकों को 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था. कलकत्ता हाइ कोर्ट ने उन्हें पूर्व में जमानत दे दी है.