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चुनाव में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने जनहित याचिका की निष्पादित

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चुनाव प्रचार में प्लास्टिक का उपयोग ना किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

Hearing in jharkhand HC on petition to ban use of plastic in elections
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jun 26, 2020, 6:40 PM IST

रांची: झारखंड में विधानसभा या अन्य चुनाव में प्रचार के लिए प्लास्टिक का प्रयोग ना करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दी है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चुनाव प्रचार में प्लास्टिक का उपयोग ना किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, सरकार के अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सरकार ने अदालत को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुपालन के लिए राज्य राज्य सरकार पूर्ण मदद करने को तैयार है. चुनाव को इको फ्रेंडली बनाने के लिए जो भी मदद की मांग की जाएगी, राज्य सरकार उच्च स्तर की मदद करने को तैयार है. सरकार के इस जवाब पर अदालत ने अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दी है.

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याचिकाकर्ता गुलाब चंद्र प्रजापति ने चुनाव प्रचार में प्लास्टिक का प्रयोग ना कर इको फ्रेंडली बनाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निष्पादित कर दी.

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