रांची: राज्य के हाई स्कूल में संगीत शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है. सरकार के जवाब आने के बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में संगीत शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. वह अपने कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
राज्य सरकार को लिखा पत्र
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पास करने के बावजूद भी उनको चयनित नहीं किया गया है. वहीं कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि इनकी डिग्री संगीत विश्वविद्यालय इलाहाबाद से है, इस विश्वविद्यालय की डिग्री की मान्यता होगी या नहीं इसको लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है, जो अभी लंबित है.
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बता दें कि देवराज चक्रवर्ती एवं अन्य ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में चयन नहीं होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.