झारखंड

jharkhand

By

Published : Jun 27, 2020, 2:36 AM IST

ETV Bharat / state

रांचीः सेल के बकाया राशि के भुगतान को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट में सेल के बकाया राशि भुगतान नहीं करने के मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने विनोद प्रसाद और अन्य की अवमानना पर सुनवाई करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

jharkhand highcourt
झारखंड हाई कोर्ट

रांची:झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने विनोद प्रसाद और अन्य की अवमानना पर सुनवाई करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि बीएसएल के अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और उन्हेंं उनके बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं. मामले की सुनवाई के दौरान बीएसएल की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में बीएसएल ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी.

ये भी पढ़ें: झारखंड में 24 घंटे में वज्रपात से 8 की मौत, कई झुलसे

खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए याचिकाकर्ताओं को 20 मार्च तक क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया था और सेल को यह कहा गया था कि यदि याचिकाकर्ता क्वार्टर खाली कर देते हैं तो उनकी बकाया राशि का भुगतान किराया, बिजली और पानी की राशि को घटाने के बाद कर दिया जाए. सेल की ओर से यह भी बताया गया कि अब तक याचिकाकर्ताओं ने क्वार्टर खाली नहीं किया है इसलिए उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा सका. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अवमानना का मामला नहीं मानते हुए याचिका निष्पादित कर दी. हालांकि अदालत ने दोनों ही पक्षों को यह छूट दी है यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह खंडपीठ जा सकते हैं.

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details