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लैब टेक्नीशियन के कैडर को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में विभिन्न कॉलेजों के लैब टेक्नीशियन के कैडरों को शैक्षणिक कैडर से गैर शैक्षणिक कैडर में बदलने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की.

लैब टेक्नीशियन को गैर शैक्षणिक कैडर में बदलने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई
Hearing in High Court on matter of converting lab technician into non-academic cadre

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Published : Sep 26, 2020, 10:11 PM IST

रांची: झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय के कॉलेजों में लैब टेक्नीशियन के कैडर को शैक्षणिक कैडर से गैर शैक्षणिक कैडर में बदलने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई


झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय के कॉलेजों के लैब टेक्नीशियन के कैडरों को शैक्षणिक कैडर से गैर शैक्षणिक कैडर में बदलने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखें. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश

राज्य सरकार के जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से इस कार्य को शैक्षणिक कैडर में लाया था. उसके बाद फिर उसे टीचिंग कैडर से अलग करने का आदेश दिया गया है, जो गलत है.

10 विभिन्न याचिका हाई कोर्ट में दायर की गईं हैं. इसमें बताया गया है कि पूर्व में सरकार ने शैक्षणिक कैडर में रखा था, अब उसे शैक्षणिक कैडर से अलग किया जा रहा है जोकि गलत है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

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