रांची:झारखंड हाई कोर्ट ने कांके, हटिया डैम और अन्य जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को तत्काल इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है. मामले में रांची डीसी और नगर निगम के आयुक्त को जवाब पेश करने को कहा गया है.
वर्तमान में कितनी जमीन
रांची डीसी और नगर आयुक्त से अदालत ने पूछा है कि कांके और हटिया डैम निर्माण के समय कितनी जमीन अधिग्रहित की गई थी? कितने जमीन को जल क्षेत्र बनाया गया था? वर्तमान में कितनी जमीन है? कितने पर अतिक्रमण किया गया है? उन्होंने कहा कि अधिकारी डरें नहीं, अदालत को अतिक्रमण करने वाले की सूची दें. कोर्ट कड़े आदेश पारित करेगी. अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाएगा.
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सेटेलाइट से ली गई तस्वीर अदालत के सामने पेश
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कांके डैम में हो रहे अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सेटेलाइट से ली गई तस्वीर अदालत के सामने पेश की गयी. अदालत ने तस्वीर देखने के बाद मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से जल संकट पर चर्चा हो रही है, इस पर हमें विचार करना चाहिए. आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण का भी काम किया जाना चाहिए. अदालत ने यह माना कि जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है बाद में सरकार को इसे बचाना असंभव हो जाएगा. अदालत ने रांची डीसी और नगर निगम के आयुक्त को कांके डैम के बारे में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.