रांची:आपराधिक मामले में शपथपत्र की वैधता की समय बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए 31 दिसंबर तक के लिए शपथ पत्र की वैधता की समय सीमा को 1 सप्ताह से बढ़ाकर 3 सप्ताह तक के लिए कर दिया गया है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर आपराधिक मामले में शपथपत्र की वैधता की समय को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
शपथपत्र की वैधता बढ़ाने की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने दिया ये निर्देश - jharkhand high court news
आपराधिक मामले में शपथपत्र की वैधता की समय बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत शपथपत्र की वैधता सीमा को 1 सप्ताह से बढ़ाकर 3 सप्ताह कर दिया है.
Hearing in high court on extension of time for validity of affidavit
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अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत और कोविड-19 कि इस परिस्थिति को देखते हुए आपराधिक मामले में शपथ पत्र की वैधता सीमा को 1 सप्ताह से बढ़ाकर 3 सप्ताह कर दिया है. हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने आपराधिक मामले में 1 सप्ताह की शपथ पत्र की मान्यता को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने इसे बढ़ा दिया है.