रांची: दलमा अभयारण्य में इको सेंसेटिव जोन घोषित किए जाने के बावजूद भी उसके नजदीक में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में राज्य सरकार को फिर एक बार समय देते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इको सेंसेटिव जोन और दलमा वन अभ्यारण्य के नजदीक में होटल बनाया गया है. उस होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
दलमा वन अभ्यारण्य में होटल बनाए जाने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब
दलमा अभयारण्य में इको सेंसेटिव जोन घोषित किए जाने के बावजूद भी वहां बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.
दोनों न्यायाधीश ने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इको सेंसेटिव जोन के लिए जो रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई है, कोल्हान डिविजनल आयुक्त रेगुलेटरी कमिटी के अध्यक्ष हैं, उनके पास इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. कोरोना के कारण समय से जवाब नहीं सुनाया जा सका. सरकार के अधिवक्ता ने समय की मांग की. अदालत ने उन्हें समय देते हुए फिर से जवाब पेश करने को कहा है.
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याचिकाकर्ता भजो हरि महतो ने इको सेंसिटिव जोन में होटल बनाए जाने के विरोध में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से मांग की है कि इको सेंसिटिव जोन में होटल नहीं बनाया जाना चाहिए, यह उचित नहीं है. इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.