झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

छठी JPSC मामले में दायर 18 याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने दिया ये निर्देश - छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली लगभग 18 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने चयनित उम्मीदवारों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.

jharkhand high court hearing on petitions challenging results of 6th jpsc exam
झारखंड हाई कोर्ट

By

Published : Jan 18, 2021, 6:01 PM IST

रांचीः छठी जेपीएससी के परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली 18 याचिकाओं पर एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई की गई. अदालत की ओर से दिए गए नोटिस के आलोक में सभी चयनित उम्मीदवारों के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए. अदालत ने सभी चयनित उम्मीदवारों को अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है.

देखें पूरी खबर
अदालत ने की याचिका खारिजवहीं मुकेश कुमार की ओर से दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. प्रार्थी ने जेपीएससी के रिजल्ट को चुनौती दी थी, जिसमें कहा था कि वह रिजर्व कैटेगरी में था और उन्हें अन-रिजर्व में रखा गया था, जो गलत है, लेकिन जेपीएससी के जवाब पर अदालत ने अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका खारिज कर दी है.

इसे भी पढ़ें-सुभाष चंद्र बोस का धनबाद से था गहरा नाता, अंतिम बार गोमो रेलवे स्टेशन पर ही देखे गए थे नेताजी

18 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली लगभग 18 अलग-अलग याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता दिलीप कुमार और अन्य की ओर से छठी जेपीएससी में चयनित सभी उम्मीदवार जो 326 के लगभग हैं जिसे प्रतिवादी बनाया गया है. सभी चयनित उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता अदालत में पेश हुए. अदालत ने सभी को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. सभी पक्षों को 3 फरवरी से पूर्व अपना पक्ष पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है.


3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता दिलीप कुमार और अन्य कई ने छठी जेपीएससी के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. पूर्व में अदालत ने सुनवाई के उपरांत प्रार्थी को सभी चयनित उम्मीदवारों को समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रार्थी ने सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किया. हाई कोर्ट के इसी नोटिस के आधार पर सभी चयनित उम्मीदवार जिसे प्रतिवादी बनाया गया है. उनकी ओर से अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए. अदालत ने सभी को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details