रांचीः राज्य में हाई स्कूलों में उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जवाब पर अपना प्रतिउत्तर अदालत में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को तय की गई है.
उर्दू शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई, प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का निर्देश
राज्य में हाई स्कूलों में उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार और जेएसएससी के जवाब पर प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
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याचिकाकर्ता सफी आलम और इजहार आलम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि वर्ष 2016 में हाई स्कूल में उर्दू पदों पर नियुक्ति के दौरान 25% पद मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित कर दिया गया था. उस पद पर सिर्फ मध्य विद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षक ही चयनित किए जा सकते थे. लेकिन वह पद रिक्त है, इसलिए उस पद पर कट ऑफ में जो नीचे हैं, उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए. उसी मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार और आयोग से जवाब मांगा था. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग ने जवाब पेश किया है. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब की प्रति प्रार्थी को देने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रार्थी को सरकार के जवाब पर अपना पक्ष रखने को कहा है.