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हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, कम अंक वाले को कैसे मिली सिविल सेवा? अधिक अंक वाले को क्यों नहीं? - सिविल सेवा न मिलने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर

चंदन कुमार के अधिक अंक के बावजूद उन्हें सिविल सेवा न मिलने और कम अंक वाले को सिविल सेवा दिए जाने के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.

हाई कोर्ट
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Published : Aug 11, 2020, 9:01 PM IST

रांची: छठी जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सिविल सेवा न मिलने और कम अंक वाले को सिविल सेवा दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार के जवाब आने पर मामले की अगली सुनवाई होगी.

देखें पूरी खबर.

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक अंक आने वाले अभ्यर्थी को सिविल सेवा नहीं मिला और कम अंक आने वाले अभ्यर्थी को सिविल सेवा दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

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न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा.

चंदन कुमार ने अधिक अंक होने के बावजूद भी उन्हें सिविल सेवा न मिलने और कम अंक वाले को सिविल सेवा दिए जाने के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

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