रांची: जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दायर शिकायतवाद मामले को रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने एडमिट कर लिया है. मामले में शिकायतकर्ता राफिया नाज का बयान दर्ज हुआ है. राफिया नाज ने अपने बयान में कहा है कि विधायक इरफान अंसारी ने उनपर अभद्र टिप्पणी की है और उनकी छवि भी धूमिल की है. राफिया नाज ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि इरफान अंसारी ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए जानबूझकर उन्हें अपमानित किया है. अब मामले में ट्रायल शुरू होगा.
विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दायर शिकायतवाद मामले में सुनावई, शिकायतकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप
एमपी एमएलए की विशेष अदालत (MP MLA special court) में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर सुनावई हुई. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता राफिया नाज का बयान दर्ज किया गया. जिसमें राफिया ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले में ट्रायल शुरू होगा.
राफिया ने लगाए ये गंभीर आरोप: शिकायतकर्ता राफिया डोरंडा की योग शिक्षिका हैं, उन्होंने 4 अगस्त 2020 में मानहानि का शिकायतवाद का मामला दर्ज कराया था. अपने शिकायत वाद में उन्होंने विधायक इरफान अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया है. शिकायतवाद केस संख्या 6/20 दर्ज पर गठीत एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. एमपी एमएलए की विशेष अदालत के समक्ष दिए बयान में राफिया ने बताया कि विधायक के अभद्र टिप्पणी के कारण उन्हें कई मानसिक प्रताड़ना से गुजारना पड़ा. समाज उसे हीन भावना से देखने लगी थी.
क्या है पूरा मामला: राफिया नाज के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार के मुताबिक अगस्त 2020 को इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था. जिसके बाद से राफिया को जान से मारने की धमकी मिलती रही है. घर पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं घटी हैं. यहां तक कि फतवा भी जारी किया गया था, जिसको लेकर न्याय के लिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है. मामले को लेकर पहले रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में केस दर्ज कराया गया था, लेकिन मामला विधायक से जुड़े होने के कारण केस को एमपी एमएलए की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था.