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Published : Sep 29, 2020, 9:22 PM IST

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फ्लैट देने के नाम पर 31 लाख ठगी करने से जुड़े मामले पर सुनवाई, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

रांची सिविल कोर्ट में फ्लैट देने के नाम पर 31 लाख ठगी के मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी ने प्राथमिकी दर्ज के कुछ दिनों बाद 24 जनवरी को याचिका दाखिल की थी.

ranchi civil court
ranchi civil court

रांची: जिले में फ्लैट देने के नाम पर 31 लाख रुपए ठगी करने से जुड़े मामले की आरोपी गीता परिदा की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत में हुई. घटना को लेकर महेश कुमार सिंह ने धोखाधड़ी और चेक बाउंस के आरोप में राजीव परिदा और गीता परिदा के खिलाफ लालपुर थाना में कांड संख्या 24/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है.

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जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 75 लाख रुपए में फ्लैट बिक्री को लेकर एकरारनामा हुआ है, जिसमें 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया. लेकिन बाद में वही फ्लैट अनुष्का मालवीय नामक महिला को एक करोड़ रुपए में बेच दिया. लेकिन ली गयी अग्रिम राशि का चेक दिया, जो बाउंस कर गया. आरोपी ने प्राथमिकी दर्ज के कुछ दिनों बाद 24 जनवरी को याचिका दाखिल की थी.

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