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Published : Jul 9, 2020, 7:30 PM IST

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रांची: सिपाही नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित

रांची में गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. यह सुनवाई सिपाही में नियुक्ति के बाद मेडिकली अनफिट कह कर हटाए जाने की याचिका पर की कई है. जहां दोनों पक्षों की बातों को सुनकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

हाई कोर्ट में सिपाही नियुक्ति पर पूरी हुई सुनवाई
हाई कोर्ट में सिपाही नियुक्ति पर पूरी हुई सुनवाई

रांची: सिपाही में नियुक्ति के उपरांत सरकार की तरफ से मेडिकली अनफिट कह कर हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलील पूरी कर ली है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया है. फैसला बाद में सुनाया जायेगा.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड सरकार की तरफ से सिपाही में नियुक्त होने के उपरांत मेडिकली अनफिट कर हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.


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अपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया
कर्मचारी चयन आयोग का कहना था कि पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश से अपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिस मेडिकल बोर्ड से सभी चयनित उम्मीदवारों की फिर से मेडिकल बोर्ड किया गया, जो मेडिकली अनफिट हुए उसे हटा दिया गया. जबकि याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में अदालत को बताया कि पूर्व में कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई थी. उसमें वह लोग पार्टी नहीं थे, इसलिए वह आदेश इन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उस मामले में इनके पक्षों को सुना नहीं गया था. यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा.

मेडिकल अनफिट का स्तर हटाए जाने की याचिका
बता दें कि याचिकाकर्ता संतोष कुमार, धीरज कुमार और अन्य ने सिपाही नियुक्ति में चयन के उपरांत सरकार के तरफ से मेडिकली अनफिट का स्तर हटाए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलील पूरी कर ली है. अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. वर्ष 2015 में 17000 सिपाही की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. वर्ष 2016 में कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से परीक्षा ली गई थी और वर्ष 2018 में नियुक्ति की गई थी.

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