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स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3 जून तक बढ़ा, जानिए लोगों ने क्या कहा - ranchi news

कोरोना संक्रमण को देखते हुए, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह(Health safety week extended) की समय सीमा की अवधि बढ़ा दी गयी है. अब सुबह 6 बजे 27 मई की सुबह 6 बजे से 3 जून सुबह 06 बजे तक यह प्रभावी रहेगा. राज्य सरकार के इस निर्णय का आम लोगों ने स्वागत किया है. कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए इसे लोगों ने आवश्यक बताया है.

Health safety week extended till May 27
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक बढ़ा

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Published : May 27, 2021, 10:47 PM IST

Updated : May 28, 2021, 7:20 PM IST

रांची: राज्य में एक बार फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (Health safety week extended) को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार यानी 25 मई को हुई. आपदा प्रबंधन की बैठक में 27 मई को सुबह 06 बजे समाप्त हो रहे, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 3 जून सुबह 06 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

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लोगों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत
राज्य सरकार के इस निर्णय का आम लोगों ने स्वागत किया है. कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए इसे लोगों ने आवश्यक बताया है. साथ ही ई-पास (E-PASS) को लेकर हो रही परेशानी को दूर करने की सलाह दी है. सामाजिक कार्यकर्ता सत्यप्रकाश मिश्रा ने इसका स्वागत करते हुए, कहा कि स्थानीय प्रशासन को सरकार की ओर से जारी पाबंदी को सख्ती से पालन कराना चाहिए, जिससे कोरोना की रोकथाम हो सके. वहीं, इक्फाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ टीएन पॉल ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए, इसे संक्रमण को रोकने के लिए अच्छा निर्णय बताया है. छात्र नेता मनोज कुमार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कहा कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है. कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाना ही सरकार के लिए एकमात्र विकल्प है.

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी ई-पास (E-PASS) से इन्हें मिली छूट

  • किसानों को निजी वाहन से कृषि उत्पाद लाने-ले जाने के लिए पास की जरूरत नहीं.
  • सरकारी कार्यालय 33 फीसदी कार्यबल के साथ दिन के दो बजे तक खुलेंगे.
  • केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मी के अलावा लोक उपक्रमों, बड़ी कंपनियों व फैक्ट्री के कर्मी आ-जा सकेंगे.
  • हाइकोर्ट और निचली अदालत के अधिकारी, अधिवक्ता आइ कार्ड पर आवागमन कर सकेंगे. डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, फार्मास्यूटिकल और अन्य स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग
  • ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े जुड़े लोग वैध प्रमाण पत्र के साथ मूवमेंट कर सकेंगे.
  • गभर्वती, मरीज अटेंडेंट वैध प्रमाण पत्र के साथ मूवमेंट कर सकेंगे. कोविड वैक्सीनेशन या टेस्ट कराने वाले लोग आइ-कार्ड लेकर जायेंगे.
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाने वाले टिकट और आईडी के साथ जा सकेंगे.
  • मीडिया के लोग भी आई-कार्ड लेकर आवागमन कर सकेंगे.
  • परीक्षार्थी एडमिड कार्ड के साथ और परीक्षा से जुड़े लोग वैध पहचान पत्र के साथ आ-जा सकेंगे.
  • मालवाहक वाहन को दी गयी है ई-पास से छूट.
  • माइनिंग और इंडस्ट्री से जुड़े लोग आई-कार्ड या ड्यूटी पास लेकर मूवमेंट करेंगे.
  • इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, दूरसंचार से जुड़े लोग संस्थान की ओर निर्गत आइकार्ड पर मूवमेंट करेंगे.
Last Updated : May 28, 2021, 7:20 PM IST

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