रांची:झारखंड पुलिस की एडीजी ट्रेनिंग प्रिया दूबे के खिलाफ राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया है. प्रिया दूबे के पति आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष दूबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सीबीआई ने दर्ज किया था. इस मामले की जांच के बाद ही प्रिया दूबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए सीबीआई ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन तब राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की थी.
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अब यह जानकारी मिल रही है कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसके बाद प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी है. हालांकि विभागीय कार्रवाई का संचालन कौन करेगा, यह अभी तय नहीं है. प्रिया दूबे 1997 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में वह एडीजी प्रशिक्षण के पद पर हैं. एडीजी रैंक के अधिकारी के मामले में डीजी रैंक के अफसर को विभागीय संचालन पदाधिकारी बनाया जाता है.
आय से 1.57 करोड़ अधिक संपत्ति:सीबीआई पटना ने साल 2013 में प्रिया दूबे के पति संतोष कुमार दूबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की प्राथमिकी दर्ज की थी. तब प्रिया दूबे के दुमका डीआईजी स्थित सरकारी आवास पर सीबीआई ने छापेमारी भी की थी. जांच के क्रम में सीबीआई ने यह पाया कि सेवा में आने के बाद साल 1998 से 2013 तक दोनों अधिकारियों के पास अपनी ज्ञात आय के स्रोत से कुल 1.57 करोड़ अधिक की आय है. इस मामले में सीबीआई ने संतोष दूबे के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था, वहीं प्रिया दूबे के खिलाफ राज्य सरकार को विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था.