रांची: झारखंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की चाहत रखने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग ने सभी उच्च शिक्षा देने वाले संस्थानों को दिव्यांग छात्रों के नामांकन की उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का निर्देश जारी किया है. यह निर्देश विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आलावे राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में भी लागू होगा. सरकार के इस आदेश का पालन राज्य में संचालित हो रहे निजी शिक्षण संस्थानों को भी करना होगा.
इस संबंध में राज्य सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की है. विभाग के अनुसार राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग छात्रों को नामांकन में 5 साल की छूट दी जाएगी. जो कि राज्य के सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे शिक्षण संस्थानों, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अलावा झारखंड में संचालित हो रहे निजी शिक्षण संस्थानों को भी छूट देने को लेकर निर्देशित किया गया है.
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