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रातू थाना के पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, दो दारोगा को लगी चोट, कई लोगों को भेजा जेल

रांची में बंधन बैंक महिला कर्मी से लूटकांड के अनुसंधान में दो लोगों को हिरासत में लेने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रातू थाना में जमकर हंगामा किया. थाना का घेराव किया गया. पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की गई. इस दौरान दो दारोगा को हल्की चोट भी आई. जिसके बाद पुलिस ने कई और को जेल भेज दिया.

Gherao of Ratu police station
रातू थाना का घेराव

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Published : Jan 14, 2023, 10:33 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में बंधन बैंक महिला कर्मी से लूटकांड में पुलिस ने लूट का टैब बरामद कर लिया है. लूट का टैब रातू थाना क्षेत्र के झखराटांड़ के रहने वाले शिवचरण साहू और उसके पुत्र कृष्णा साहू के घर से बरामद किया गया. जिसके बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए थाना ले गई. जिसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष रुपेश महतो समते कई लोग थाना पहुंचे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर आरोपी को छोड़ने का दबाव बनाने लगे.

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दरअसल, शुक्रवार को दिन के करीब ढाई बजे बंधन बैंक महिला कर्मी से टैब, मोबाइल और कुछ नकद लूट लिए गए. रातू थाना पुलिस इसी मामले में अनुसंधान कर रही थी, जिसके तहत दो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी. इस पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रुपेश महतो, संजय महतो, रबीन्द्र सिंह, सिकंदर साहू, संगीता देवी समेत 15 अन्य लोग थाना पहुंचे और वहां उपस्थित दारोगा अभिषेक सिंह, अंजन कुमार, शेखर सिंह के साथ धक्का मुक्की कर उनपर आरोपी को छोड़ने का दबाव बनाने लगे. इसी क्रम में अंजन कुमार और अभिषेक सिंह के हाथ में चोट लग गई. इसके बाद सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. शनिवार की सुबह जेल भेजने के दौरान विधायक प्रतिनिधि जेम्सबोन खलखो, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, राहुल सिंह, राजेश सिंह, मुखिया महेश्वरी देवी, पंसस अमिता देवी, पूर्व पंसस रुकमणी देवी, संजय मुंडा सहित दर्जनों महिला-पुरुष कार्यकर्ता और ग्रामीण एकजुट होकर पुलिस का रास्ता रोक नारेबाजी करने लगे और छह घंटे तक थाना का घेराव किया.

घटना की जानकारी होने पर डीएसपी प्रवीण सिंह थाना पहुंचे. विधायक नवीन जायसवाल की पहल पर रूपेश महतो, रविन्द्र सिंह को छोड़ दिया और रूपेश के भाई संजय महतो और सिकंदर साहू को जेल भेज दिया. पुलिस पदाधिकारियों के साथ हुई घटना थाना गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है. सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर जेएसआई अभिषेक सिंह के बयान पर भादवि की धारा 147, 148, 149, 34, 353, 332, 504 और 506 के तहत कांड संख्या 20/2023 दर्ज किया गया है.

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