रांची: बैंक अधिकारी बनकर लोगों से पैसा ठगने वाले देवघर के साइबर अपराधियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए और आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें दस-दस हजार के दो निजी मुचलके और मामले की सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है.
देवघर के चार साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने दिया बेल
देवघर के साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए और आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. देवघर में साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी लेकर अकाउंट से पैसा निकाल लिया करता था.
झारखंड हाई कोर्ट
देवघर में साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी लेकर लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया करता था. उसी मामले में देवघर के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया था. उसी मामले में आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत दी गई है.