रांचीः लोकसभा चुनाव में नक्सली समर से सहायता लेने के मामले के आरोपी पूर्व सांसद डॉ. अजय कुमार के मामले में बुधवार को फैसला आने की संभावना है. इस फैसले पर पूरे झारखंड के लोगों की नजर है. इससे पहले मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट रांची के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत में डॉ. अजय कुमार उपस्थित हुए. अदालत ने उनका बयान दर्ज किया, जिसमें पूर्व सांसद ने अपने आप को बेगुनाह बताया. मामले में बयान दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई. बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 25 अगस्त को फैसले की तारीख निर्धारित कर दी.
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यह मामला भाजपा नेता डॉ. दिनेश आनंद गोस्वामी की ओर से वर्ष 2011 जमशेदपुर के साकची थाने में कांड संख्या 98/11 के रूप में दर्ज कराया था. इसमें लोकसभा चुनाव में नक्सली समर से मदद लेने और मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था. डॉक्टर दिनेश गोस्वामी ने पुलिस को बातचीत की एक सीडी भी सौंपी थी. बाद में इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया और 26 सितंबर 2020 को मुकदमा रांची पहुंचा.