रांची: पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी और बेटे पर दर्ज एफआईआर को झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है. पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने हाई कोर्ट में बहू प्रताड़ना मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग के लिए याचिका दायर की थी. अदालत में सुनवाई के दौरान उनके बेटे और बहू उपस्थित हुए. दोनों ने अदालत को बताया कि आपसी सहमति हो गई है. अदालत ने उनके गवाही के आधार पर उन पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है.
पूर्व डीजीपी डीके पांडे को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, उन पर दर्ज एफआईआर रद्द - एफआईआर को रद्द करने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी और बेटे पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. डीके पांडे ने हाई कोर्ट में बहू प्रताड़ना मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में मामले की पूर्व में सुनवाई के दौरान डीके पांडे की ओर से बताया गया था कि, उनके बेटे और बहू में आपसी सहमति हो गई है. इसलिए उन पर जो पूर्व में एफआईआर दर्ज की गई थी उसको रद्द कर दी जाए. अदालत ने उन्हें अपने बहू के साथ अदालत में उपस्थित होकर बताने को कहा था, उसी आदेश के आलोक में 12 फरवरी को अदालत में सुनवाई के दौरान पूर्व डीजीपी डीके पांडे के बेटे और बहू उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि, हम लोगों में आपसी सहमति हो गई है, इसलिए अब किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है. झालसा में दोनों की सहमति से मामला का सुलह कर लिया गया है. अदालत ने उस पर याचिका को निष्पादित कर दिया है और उन पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश दिया है.