रांची: राजधानी रांची में मंगलवारी जुलूस निकालने को लेकर दो दर्जन से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है. प्राथमिकी कोविड-19 के नियमों के उलंघन को लेकर दर्ज करवाई गई है.
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क्या है पूरा मामला
कोराेना संक्रमण के मद्देनजर सरकार की मनाही के बावजूद हिंदपीढ़ी इलाके के लेक रोड और सेंकेंड स्ट्रीट में मंगलवारी जुलूस निकाले जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है. एफआईआर के बाद उसका विरोध भी शुरू हो गया है. एक पक्ष द्वारा साजिश के तहत एफआईआर कराए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं. विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है. हिंदू संगठनों का आरोप है कि एक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
सीओ के बयान पर दर्ज हुआ एफआईआर
रांची के सीओ प्रकाश कुमार के बयान पर हिंदपीढ़ी थाने में छह नामजद सहित 35 से 40 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है, कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार के ओर से जारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर जुलूस निकाली गई. संक्रमण फैलाने और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन से संबंधित धाराओं में केस दर्ज की गई है, जिसमें महावीर मंडल के पूर्व अध्यक्ष चुन्नू मिश्रा, राम सिंह, रोहत पांडे, शक्ति रामायण, सोनू सिंह, अर्जुन सिंह सहित 35 से 40 अज्ञात को आरोपित बनाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है, जबकि आरोपियों को सीआरपीसी 41 ए के तहत नोटिस भी भेजा गया है, जिसमें सभी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.