रांची:हाई कोर्ट सहित राज्य के सभी जिला न्यायालयों में सफलतापूर्वक लोक अदालत का आयोजन संपन्न हुआ. इसमें लगभग 25 करोड़ रुपए लाभुकों के बीच वितरित किया गया. कुल 15 हजार 765 मामले का निपटारा किया गया. 10 वर्षों से चल रहे मामले भी निष्पादित किए गए. लोक अदालत में निष्पादित हुए मामले में दोनों पक्ष खुशी-खुशी अपने घर गए.
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अतिरिक्त राशि भुगतान का निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट में मुआवजे की राशि बढ़ाने को लेकर पिछले 10 साल से लंबित 4 मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन हुआ. इसमें बीमा कंपनी की ओर से राशि बढ़ाने पर सहमति के बाद अदालत ने मुआवजा राशि से अतिरिक्त राशि भुगतान का निर्देश दिया. अदालत ने बीमा कंपनियों को 30 दिनों के अंदर ट्रिब्यूनल कोर्ट में अतिरिक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया है. पीड़ित परिवार उचित प्रमाण-पत्र दिखाकर मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं. शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना, श्रम न्यायालय, आपराधिक समेत अन्य मामलों की वर्चुअल सुनवाई हुई.
पीड़ित परिवारों को निचली अदालत से मिल चुकी थी मुआवजा राशि
अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने बताया कि पीड़ित परिवारों को निचली अदालत से मुआवजा राशि मिल चुकी थी, लेकिन इन्होंने इस राशि को बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मेरुन देवी, शीला देवी, सुरती, विनोद, मसोमात शहीदन और अजमेरन देवी लातेहार में बस से जा रहे थे. बस पलट गइ थी. इनलोगों के परिजनों को 1.50 से 1.75 लाख का मुआवजा मिला था. शनिवार को लोक अदालत में सुनवाई के बाद इन्हें 1.30 लाख अतिरिक्त मुआवजा राशि देने का आदेश दिया गया.