रांची: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने पूर्व मंत्री की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व मंत्री की पैरोल (parole) अवधि घटाए जाने के आदेश पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है. शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जवाब पेश कर दिया गया है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी (Jharkhand High Court Judge Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की याचिका पर सुनवाई हुई. लेकिन जवाब रिकॉर्ड पर नहीं होने के कारण विस्तृत सुनवाई नहीं हो पाई है. अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.
सुनवाई में क्या हुआ?
मामले की सुनवाई के दौरान एनोस एक्का के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 31 मई को उन्हें 90 दिनों का पैरोल दिया गया था. इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए. इस बीच जेल आईजी ने एक पत्र जारी कर कहा कि उनकी पैरोल की अवधि कम कर दी गयी है. अब 60 दिनों का ही पैरोल होगा. इसलिए वह सरेंडर करें. अदालत को बताया कि जेल आईजी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेश दिया है कि प्रोविजनल बेल और पैरोल पर निकले कैदियों को अगले आदेश तक वापस नहीं बुलाया जाए. लेकिन जेल आईजी ने इस आदेश के खिलाफ आदेश जारी किया है.