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BJP विधायक समरी लाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका

कांके विधायक समरी लाल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दाखिल किया गया है. याचिकाकर्ता सुरेश कुमार बैठा ने याचिका दाखिल कर बीजेपी विधायक समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है.

Election of BJP MLA Samri Lal challenged in Ranchi High Court
कांके विधायक समरी लाल

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Published : Jan 31, 2020, 8:40 PM IST

रांची: कांके विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक समरी लाल की मुश्किलें बढ़ सकती है. झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती याचिका दायर कर समरी लाल के निर्वाचन को चुनौती दी गई है. कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा ने रांची हाई कोर्ट में विधायक के खिलाफ शुक्रवार को याचिका दायर की है.

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विधायक के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती

कांके विधायक समरी लाल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दाखिल किया है. याचिकाकर्ता सुरेश कुमार बैठा ने याचिका दाखिल कर बीजेपी विधायक समरी लाल के चुनाव निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है. याचिकाकर्ता सुरेश कुमार बैठा ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया है कि बीजेपी से कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरी लाल ने गलत जाति प्रमाण पत्र नामांकन के समय जमा किया गया था.

नामांकन के समय भी उठाया गया था मामला

चाचिकाकर्ता ने विधायक समरी लाल को मूल रुप से गुजरात का निवासी बताया है. ऐसे में झारखंड और गुजरात दोनों जगह के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं. कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा ने याचिका के माध्यम से बीजेपी विधायक समरी लाल के चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है. कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुरेश कुमार बैठा ने कहा कि नॉमिनेशन के दौरान भी हमने इसको लेकर विरोध किया था. जिसके बाद एक घंटे के लिए नामांकन रद्द कर दिया गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के दबाव के कारण आरओ ने उनका नामांकन स्वीकार कर लिया. जिसके बाद समरी लाल बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी बन गए थे.

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बता दें कि पहले भी बीजेपी के कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरी लाल के नामांकन किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने इनके नामांकन को रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी. विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया गया है कि समरी लाल गुजरात के निवासी हैं और ऐसे में वह दोनों जगह आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं. उनकी ओर से जो जाति प्रमाण पत्र नामांकन के समय दाखिल किया गया है, वह जरुरी शर्तों को पूरा नहीं नहीं करता है.

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