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हेमंत सोरेन अयोग्य करार, जा सकता है सीएम पद

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग का पत्र राजभवन पहुंच चुका है. जिसमें सीएम हेमंत सोरेन अयोग्य करार दे दिये गये हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी ने पुष्टि की है.

Election Commission of India recommended cancellation of assembly membership of CM Hemant Soren
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

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Published : Aug 25, 2022, 11:46 AM IST

रांची:ईटीवी भारत को मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग का पत्र राजभवन पहुंच चुका है. आज दोपहर बाद राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंचने वाले हैं. माना जा रहा है कि रांची पहुंचने के बाद वह कभी भी चुनाव आयोग की सिफारिश से राज्य की जनता को अवगत करा सकते. दोपहर बाद राज्यपाल के रांची पहुंचने पर इससे पर्दा उठा जाएगा. ईटीवी भारत को मिली जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की चुनाव आयोग ने सिफारिश की है.

इससे पहले आज सुबह भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट से झारखंड की राजनीति में खलबली मच गई है. उन्होंने भी दावा किया है कि चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल तक पहुंच चुका है. उन्होंने लिखा है कि अगस्त पार नहीं होगा. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले में चुनाव आयोग में 18 अगस्त को दलील पूरी हो चुकी थी. इस मामले को 10 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उठाया था. उन्होंने 11 फरवरी को राज्यपाल से मिलकर हेमंत सोरेन को विधायक पद से अयोग्य ठहराने की मांग की थी. बाद में इस मामले को राजभवन ने चुनाव आयोग को रेफर कर दिया था. उसी आधार पर सबसे पहले चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से वेरिफाइड डॉक्टूमेंट्स की मांग की थी. इसके बाद आयोग में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई थी.

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