रांचीः अधिक फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग सख्त, चिन्हित स्कूलों पर होगी कार्रवाई
रांची में स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग कोरोना काल में सरकार की ओर से तय फीस से अधिक शुल्क वसूलने वाले निजी स्कूलों पर सख्त हो गया है . विभाग की ओर से निजी स्कूलों के एक पत्र जारी कर कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि में ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस न लें वर्ना कार्रवाई की जाएगी.
रांचीःनिजी स्कूलों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है. इसमें निजी स्कूलों को कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि में ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस अभिभावकों से न लें. पत्र में इस संबंध में विभाग को मिल रही शिकायतों का भी जिक्र किया गया है और चेतावनी दी गई है कि ऐसा करते पाए जाने पर चिन्हित स्कूलों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा.
विद्यालय शुल्क में बढ़ोतरी नहीं
स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से 25 जून को एक आदेश जारी किया गया था. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोरोना काल में विद्यालय शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. सभी स्कूल सिर्फ शिक्षण शुल्क ही लेंगे. इसके बाद भी राजधानी के कुछ ऐसे स्कूल हैं जो अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे हैं. मामले को लेकर अभिभावकों की ओर से शिकायत की गई है.
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अभिभावकों से अपील, करें शिकायत
जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से भी अभिभावकों और निजी स्कूलों के लिए एक निर्देश जारी किया गया है. अभिभावकों से कहा गया है कि संबंधित स्कूलों के खिलाफ विभाग में शिकायत करें, जिसके बाद कार्रवाई जरूर होगी. वहीं निजी स्कूलों को कहा गया है कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले शहर के निजी स्कूल पर कार्रवाई होगी.