झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

16 मई से ई-पास लेकर घर से निकलना होगा अनिवार्य, जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन - झारखंड में ई-पास अनिवार्य

झारखंड में लॉकडाउन के दौरान निजी वाहनों के लिए ई-पास अनिवार्य हो गया है. 16 मई से ई-पास लेकर घर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो पैनडैमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.

e-pass-compulsory-to-get-out-of-the-house-from-16-may-in-ranchi
जांच करती पुलिस

By

Published : May 15, 2021, 11:07 AM IST

रांची: कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 16 मई से राज्य भर में ई-पास लेकर घर से बाहर निकलना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत पाबंदी बढ़ाते हुए यह फैसला लिया है. सब्जी खरीदने से लेकर राशन के सामान भी लेने यदि आप बाजार जाना चाहते हैं तो आपको epassjharkhand.nic.in से ई-पास निर्गत कराना होगा.

ये भी पढ़ें-मुफ्त टीकाकरणः सीएम हेमंत ने 18+के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की

परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक पास लेने के लिए आपको वास्तविक कारणों को बताते हुए ऐप में इंट्री करनी होगी. उसके बाद ही पास निर्धारित समय के लिए मिलेगी.


ऐसे बनायें ई-पास

  • ई-पास बनाने के लिए सबसे पहले epassjharkhand.nic.in पर लॉग इन करके अपने मोबाइल नंबर को रजिष्टर्ड कराना होगा.
  • रजिष्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जेनरेट करनी होगी.
  • ध्यान रहे पासवर्ड में एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक न्यूमेरिक नंबर (0–9) और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना अनिवार्य होगा.
  • पासवर्ड कंफर्म होने के बाद झारखंड सरकार का डैशबोर्ड आएगा. जिसपर फोन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन खुल जाएगा.
  • पसर्नल जानकारी और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी देनी होगी.
  • डॉक्यूमेंट के लिए वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दिया गया है. जो भी डॉक्यूमेंट सब्मिट करते हैं, उसका आइडी नंबर और एक फोटो (250 KB, JPG फॉर्मेट) में होना चाहिए.
  • पर्सनल जानकारी देने के बाद ई-पास का ऑप्शन आएगा.

चार तरह के होंगे ई-पास

  1. झारखंड से बाहर जाने के लिए
  2. झारखंड के अंदर एक जिला से दूसरा जिला जाने के लिए
  3. जिला के अंदर आने-जाने के लिए
  4. राज्य के बाहर से झारखंड आने के लिए

परिवहन विभाग ने रेल और हवाई यात्रा कर झारखंड आनेवाले यात्रियों को ई-पास से राहत देते हुए उनके टिकट और पहचान पत्र को मान्यता देते हुए घर तक पहुंचने की अनुमति दी है. इधर ई-पास को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. वगैर ई-पास के घर से निकलने वाले वाहन चालकों को पैनडैमिक एक्ट के तहत कारवाई भी की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details