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मेडिकल उपकरणों से हटाया जाए GST, केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि का करे भुगतान: डॉ रामेश्वार उरांव

झारखंड के वित्त मंत्री (Finance Minister) डॉ रामेश्वर उरांव ने जीएसटी काउंंसिल (GST Council) की बैठक में मेडिकल उपकरणों से जीएसटी हटाने की मांग की हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि की भुगतान करने का आग्रह किया है.

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मेडिकल उपकरणों से हटाया जाए जीएसटी

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Published : May 29, 2021, 7:26 PM IST

रांचीः शुक्रवार को केंद्री वित्त मंत्री की अध्यक्षता जीएसटी काउंंसिल (GST Council) की बैठक हुई. इस बैठक के बाद शनिवार को झारखंड सरकार(Government of Jharkhand) के वित्त मंत्री (Finance Minister) डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि की भुगतान करने की मांग की है. इसके साथ ही कहा कि मेडिकल उपकरणों से जीएसटी हटाया जाए, ताकि आमलोगों को कोरोना काल में लाभ मिलेगा.

क्या कहते हैं वित्त मंत्री

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वित्त मंत्री (Finance Minister) डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया 1516 करोड़ का अविलंब भुगतान करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से एफआरबीएम एक्ट के तहत राजकोषीय घाटे की शर्तों के साथ 5 प्रतिशत के अंदर रखने की जो छूट दी गई है. उसे निष्प्रभावी करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर सहित अन्य मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी 12 प्रतिशत है, जिसे शून्य करने की आवश्यकता है. इन दोनों मुद्दों को जीएसटी काउंसिंल की बैठक में रखे हैं.

क्षतिपूर्ति प्रावधान को आगे बढ़ाने की जरूरत
डॉ उरांव ने कहा कि जीएसटी की व्यवस्था देश में लागू होने के समय 5 वर्षों तक राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया गया था. यह अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई है. इसको लेकर केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति के प्रावधान को 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लें. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड की ओर से रखा गया है.

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