रांची: जिले में नए मोटर नियम को लेकर एक बैठक की गई. बैठक में जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार ने निजी स्कूल प्रबंधकों से अपील करते हुए कहा कि नए मोटर अधिनियम से घबराना नहीं है. स्कूल बस में सीटबेल्ट, फायर एक्सटिंग्विशर, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के सभी कागजात मौजूद रहने चाहिए.
बैठक में डीटीओ संजीव कुमार ने ट्रांसपोर्टरों और स्कूल प्रबंधकों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल में चलने वाले सभी बसों को सुरक्षा की दृष्टिकोण से सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. जिसके बाद उन्होंने बैठक में ट्रांसपोर्टरों और स्कूल प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए 800 बसों की व्यवस्था कराई जाए ताकि लोगों को कार्यक्रम स्थल तक बसों से ले जा सकें.