रांचीःझारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश संजय प्रसाद की अदालत में गुरुवार को धनबाद के एक ट्रक में रखे 32 टन कोयला को रिलीज करने से संबंधित क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान धनबाद एसएसपी और सरायढेला थाना प्रभारी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए और कोर्ट के सवालों के जवाब दिए. कोर्ट ने धनबाद एसएसपी और सरायढेला थाना प्रभारी को कोर्ट में उपस्थिति से छूट प्रदान कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की है.
धनबाद एसएसपी और थाना प्रभारी झारखंड हाई कोर्ट में हुये हाजिर, प्रश्नों का दिया जवाब - Ranchi news
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को धनबाद के एक ट्रक में रखे 32 टन कोयला को रिलीज करने से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान धनबाद एसएसपी और सरायढेला थाना प्रभारी सशरीर उपस्थित रहे और कोर्ट के सवाल का जवाब दिए.
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बता दें कि पहले सरायढ़ेला थाना इंचार्ज द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया था. शपथ पत्र में थाना प्रभारी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पुराना थाना भवन तोड़ कर नया स्मार्ट थाना भवन बनाया गया. 18 जून 2020 से नया थाना भवन में काम किया जा रहा है. थाना परिसर के पीछे ही कोयला दबा है, जिसका कुछ अंश दिखाई पड़ता है.
दरअसल, ट्रक में 32 टन रखे हुए कोयला को रिलीज करने से जुड़ा है. 2 मई 2012 को धनबाद में इसे अवैध कोयला बताते हुए पुलिस ने जब्त किया था. इस मामले को लेकर सरायढ़ेला थाना कांड संख्या 427/2012 दर्ज की गई थी. धनबाद के सीजेएम की अदालत ने 2 अप्रैल 2018 को प्रार्थी की रिहाई का आदेश दिया था. जिसके बाद प्रार्थी ने कोयला रिलीज के लिए अदालत में पिटीशन डाला था, निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद कोयला रिलीज को लेकर प्रार्थी राज चौहान ने हाइकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की.