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देवघर भूमि घोटाला मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, नियमित कोर्ट में विस्तृत सुनवाई का दिया आदेश - देवघर भूमि घोटाला मामले के आरोपियों के याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में देवघर भूमि घोटाला मामले के आरोपियों की सीआरएमपी याचिका पर सुनवाई हुई. सभी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच में होने की मांग की. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई नियमित बेंच में कर दी है.

Deoghar land scam case hearing in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jun 9, 2020, 10:20 PM IST

रांची: बहुचर्चित देवघर भूमि घोटाला मामले के कई आरोपियों की सीआरएमपी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई अच्छे ढंग से नहीं होने को लेकर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से मांग की कि इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच में हो. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई नियमित बेंच में कर दी है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में बहुचर्चित देवघर भूमि घोटाला मामले के कई आरोपियों की सीआरएमपी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई शुरू की. न्यायाधीश अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में सुनवाई की. वहीं सभी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख रहे थे. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत से यह आग्रह की गई की क्योंकि यह मामला बहुत ही बृहत है, इसलिए इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच में होने से अच्छा होगा, ताकि सही ढंग से सभी अपने-अपने पक्ष को रख पाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले पर उचित ढंग से सुनवाई पूरी नहीं की जा सकती है. अदालत ने उनके आग्रह को मानते हुए मामले की अगली सुनवाई नियमित बेंच में करने का आदेश दिया है.इसे भी पढ़ें:-रांचीः कई जिले के साइबर अपराधियों को हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी जमानत


बता दें कि देवघर भूमि घोटाला मामले की सीबीआई जांच कर रही है. उसी मामले में सीबीआई ने जिन्हें आरोपी बनाया है उसमें से सुनील कुमार खबारे, देवेंद्र कुमार, सिद्धार्थ शंकर चौधरी, मिथिलेश कुमार झा और उमाकांत झा की ओर से याचिका दायर की गई. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने नियमित कोर्ट में मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया है.

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