रांचीःभाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत नौ लोगों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. देवघर एयरपोर्ट पर रात के वक्त टेकऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं होने के बाद भी चार्टर्ड प्लेन उड़ा कर दिल्ली ले जाने के खिलाफ कुंडा थाना में दर्ज मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने प्राथमिकी को निरस्त करने का निर्देश दिया. दरअसल, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे अपने दो पुत्रों के अलावा सांसद मनोज तिवारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर समेत नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में देवघर के उपायुक्त, डीएसपी सिक्योरिटी इंचार्ज और कुंडा थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया था.
Deoghar Airport Issue: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सहित नौ लोगों को मिली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, न्यायालय ने दिए ये निर्देश
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर डीसी के बीच प्लेन टेक ऑफ मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सांसद को इसमें बड़ी राहत मिली है.
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क्या था मामलाः31 अगस्त 2022 को शाम 6:17 पर चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए उड़ान भरा गया था.निशिकांत दुबे, उनके बेटे कनिष्क व माहिकांत, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडेय, पिंटू तिवारी के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एटीसी क्लीयरेंस लेने का आरोप था. जबकि देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा नहीं थी. इसी मामले में कुंडा थाने में सांसद समेत नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हालांकि प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि किसी भी तरह से नियम का उल्लंघन नहीं हुआ था. उस दिन सूर्यास्त का टाइम 6 बचकर 3 मिनट था. नियम के तहत सन सेट के आधे घंटे के भीतर उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं मानी जाती है.