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अधिवक्ता ने की शाह ब्रदर्स के तर्ज पर दूसरी कंपनी से वसूली का आदेश देने की मांग, सौ से अधिक कंपनी पर बकाया - अधिवक्ता ने की शाह ब्रदर्स के तर्ज पर दूसरी कंपनी से वसूली का आदेश देने की मांग

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने मख्यमंत्री की ओर से राज्य की एक खनन कंपनी से बकाया की वसूली के लिए आदेश दिए जाने के कदम का स्वागत किया है. उन्होंने सरकार से इसी तर्ज पर दूसरी कंपनियों से भी वसूली का आदेश देने की मांग की है.

Demand to order recovery from another company on the lines of Shah Brothers
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार

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Published : Nov 23, 2020, 8:34 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने मख्यमंत्री की ओर से राज्य की एक खनन कंपनी से बकाया की वसूली के लिए आदेश दिए जाने के कदम का स्वागत किया है. उन्होंने सरकार से इसी तर्ज पर दूसरी कंपनियों से भी वसूली का आदेश देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माला राय एवं मैस्को केस में आदेश दिया है कि बंद पड़ी खनन कंपनियों, जिन पर सरकार का राजस्व बकाया है, उन्होंने जो स्टॉक रखा है उसका ऑक्शन जिला खनन पदाधिकारी के समक्ष किया जाय और राजस्व की वसूली करने का आदेश दिया है.

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ये भी पढ़ें-बोकारो में तथाकथित भूख से तीन लोगों की मौत पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाबझारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट में अरुण कुमार दुबे की ओर से इस संबंध में जनहित याचिका भी दायर की गई है. इसमें राज्य में बंद लगभग 102 कंपनियां, जिन पर सरकार का राजस्व बकाया है और उनके पास स्टाक बचा है उनसे वसूली की मांग की गई है. इधर राज्य सरकार ने शाह ब्रदर्स केस में कंपनी को आदेश दिया है कि वे अपने पास जमा स्टॉक का आक्शन करें और पैसा जिला खनन अधिकारी के समक्ष ट्रेजरी में जमा करें, ताकि जनता के सार्वजनिक काम में इसका उपयोग किया जा सके. इसका अधिवक्ता ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि इसी की तर्ज पर दूसरे मामलों पर भी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है.

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