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पारा शिक्षकों ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार, सहायक शिक्षक के बराबर वेतन की मांग

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Published : Nov 29, 2022, 4:41 PM IST

टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन की मांग (Demand of adjustment of TET exam pass para teachers) वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. पारा शिक्षक सहायक शिक्षक के बराबर वेतन की मांग कर रहे हैं. इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 30 नवंबर की दी है.

para teachers in Jharkhand High Court
para teachers in Jharkhand High Court

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन की मांग (Demand of adjustment of TET exam pass para teachers) को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार 29 नवंबर को सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के बराबर वेतन मिलना चाहिए क्योंकि वह लंबे समय से पारा शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें नियमित किया जाना चाहिए और सहायक शिक्षक के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए. अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 नवंबर को निर्धारित की है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन की मांग मामले पर सुनवाई हुई. 100 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है. उन याचिकाओं पर आंशिक रूप से सुनवाई की गई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें सहायक शिक्षक के समान ही वेतन दिया जाना चाहिए. उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि अदालत राज्य सरकार को निर्देश दें कि राज्य सरकार उनकी सेवा को नियमित करें. उन्हें सहायक शिक्षक के समान वेतन दें.

अदालत ने सभी पक्षों की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है. फिलहाल सभी अभ्यर्थियों की नजर अदालत के आदेश पर टिकी हुई है. प्रार्थी सुनील कुमार यादव और अन्य समेत करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन एवं नियमितीकरण के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की गयी हैं. याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक के पद पर वे 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं, साथ ही वे शिक्षक पद की अहर्ता पूरी करते हैं. राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाये, साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन उन्हें दिया जाये. सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पारा शिक्षक अदालत परिसर में उपस्थित रहे.

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