नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झटका दिया है. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना सही नहीं
जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद कहा कि मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि आम मान्यता है कि जिन लोगों पर अपराध का आरोप हो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए. इसलिए कोड़ा को इस मामले में पूर्ण रुप से बरी होने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना सही नहीं है. कोड़ा ने 2019 का झारखंड राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने पिछले 19 मार्च को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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