16 जून तक लॉकडाउन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में कोरोना संक्रमण की समीक्षा हुई. समीक्षा के बाद राज्य में अनलॉक-02 का एलान किया गया है. इसके तहत जहां कुछ छूट दी गयी है, वहीं कुछ पाबंदियां बढ़ायी गयी हैं. प्रतिबंध आगामी 16 जून तक जारी रहेंगे.
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रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकाने
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा. इस तरह से रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा ही बहाल रहेंगे. जमशेदपुर को छोड़कर राज्य के 23 जिलों में दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी. सरकार ने सैलून को भी खोलने का निर्णय लिया है. सीएम आवास पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं राज्य सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद थे.
आइये जानते हैं आपदा प्रबंधन का क्या है गाइडलाइन
1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.
2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें जिसमें सब्जी-फल-किराना की दुकान शामिल हैं बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
5. रेस्तरां से भोजन की होम डिलिवरी के साथ टेक अवे की भी अनुमति प्रदान की गई .
6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे.
7. स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
9. आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा.
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वॉरेंटाइन अनिवार्य होगा.
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.