रांची:भाजपा नेता सुरेंद्र राय हत्याकांड (BJP leader Surendra Rai murder case) में कुख्यात अपराधी संदीप थापा समेत 3 को आजीवन कारावास की सजा मिली है. साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 1 साल की सजा मिलेगी. हत्याकांड मामले में दोषियों को अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की कोर्ट ने सजा सुनायी है.
भाजपा नेता सुरेंद्र राय हत्याकांड में कुख्यात अपराधी संदीप थापा समेत 3 को उम्रकैद की सजा - Jharkhand News
भाजपा नेता सुरेंद्र राय के हत्यारों को अदालत ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. साल 2006 में सुरेंद्र राय की गोली मारकर हत्या की गई थी.
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BJP leader Surendra Rai murder case
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भाजपा नेता सुरेंद्र राय की जमीन विवाद में हत्या हुई थी. 19 अक्टूबर 2006 को गोली मारकर उसकी की गई थी. घटना के बाद मृतक के बेटा विजेंद्र प्रणायाम ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 15 साल पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 21 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. हालांकि अब भी एक आरोपी राजेश कुमार फरार चल रहा है. दिसंबर 2017 में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था.