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कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह को नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका - अपराधी अखिलेश सिंह की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज किया

जमशेदपुर सिविल कोर्ट परिसर में वर्ष 2016 में उपेंद्र सिंह पर गोली चलाने के आरोपी कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली. हाइ कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.

झारखंड हाइ कोर्ट
Jharkhand High Court

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Published : Jun 30, 2020, 3:07 AM IST

रांची:वर्ष 2016 में जमशेदपुर सिविल कोर्ट परिसर में उपेंद्र सिंह पर गोली चलाने के मामले में आरोपी कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह को हाइ कोर्ट से जमानत नहीं मिली. हाइ कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अखिलेश सिंह की याचिका को खारिज कर दिया.

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सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में ट्रायल को लगभगल पूरा किया जा चुका है. अभियोजन की ओर से 14 गवाहों में से सिर्फ एक ही गवाही बची है. इसे देखते हुए अखिलेश सिंह को जमानत नहीं दी जाये. अखिलेश सिंह के खिलाफ 51 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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क्या है मामला

घटना के संबंध में बताया जाता है कि 30 नवंबर 2016 को उपेंद्र सिंह चार लोगों कुंदन कुमार सिंह, सोनु ओझा, लालू सिंह और सुमन के साथ वकील से मिलने जमशेदपुर सिविल कोर्ट के पुराने बार भवन के तीसरे तल्ले पर गये थे, उसी दौरान दो अपराधी वहां पहुंचे और उपेंद्र सिंह पर फायरिंग की. उसमें से एक अपराधी को लोगों ने हथियार के साथ पकड़ लिया, जबकि दूसरे अपराधी अखिलेश सिंह के कंधे पर गोली चलाते हुए भाग निकला. इस घटना में उपेंद्र सिंह की मौत हो गयी थी. मामले को लेकर सीताराम डेरा थाना, जमशेदपुर में कांड संख्या 198/2016 दर्ज की गयी थी। इस मामले में विनोद सिंह, अखिलेश सिंह और सोनू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जांच के क्रम में एक अन्य आरोपी अजय कुमार यादव का भी नाम आया था.

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