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रांची: लॉकडाउन में नहीं थम रहा अपराध, हिंदपीढ़ी में 40 के खिलाफ धारा 107 के तहत मामला दर्ज - ranchi latest news

लॉकडाउन के दौरान रांची में अपराध का मामला थम नहीं रहा है. बता दें कि जेल में बंद कैदियों का कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है. वहीं, हिंदपीढ़ी में 40 के खिलाफ धारा 107 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Crime increased in lockdown in ranchi
लॉकडाउन में नहीं थम रहा अपराध

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Published : May 20, 2020, 10:24 AM IST

रांची: लॉकडाउन के दौरान जेल पहुंच रहे कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है. अब तक 30 कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा चुका है. जो लॉकडाउन के अंदर अलग-अलग इलाकों से जेल भेजे गए हैं. वहीं, जेल में कैदियों को क्वॉरेंटाइन पर रखा गया है. हाल ही में गए कैदियों के लिए अलग-अलग क्वॉरेंटाइन वार्ड बनाया गया है.

इधर, वीजा उल्लंघन और गलत ढंग से धर्म प्रचार करने वाले विदेशियों को अलग रखा गया है. जेल प्रशासन के अनुसार वैसे इलाके के कैदियों की विशेष रूप से जांच करवायी जा रही, जो कंटेनमेंट जोन या उससे सटे इलाकों के रहने वाले हैं. हालांकि अबतक किसी भी कैदी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं आई है. वहीं, रांची के सदर थाना क्षेत्र कब बड़गाईं निवासी जमील अंसारी ने उनके साथ मारपीट और 20 लाख की रंगदारी मांगे जाने से संबंधित सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. जिसमें बताया है कि लोअर बाजर थाना क्षेत्र निवासी मो. तब्बू, मो. ताहिर, रिजवान खान उर्फ अड्डा, मो. सद्दाम, मो. इरशाद समेत अन्य लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की और रंगदारी की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई. जमील की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि 17 मई की शाम उनके बड़गाईं स्थित घर में दस-बारह की संख्या में लोग घुस गए. भाई नजरूल अंसारी को पकड़ लिया और कहा कि जब तक जमील नहीं आता तब तक नहीं छोड़ेंगे. मामले की जानकारी मिलने के बाद वह जैसे ही घर पहुंचा, सभी लोग उन पर टूट पड़े, उनसे रंगदारी मांगी. वहीं, इनकार करने पर मारपीट शुरू कर दी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

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वहीं, हिंदपीढ़ी में उपद्रव करने वाले और अशांति फैलाने वाले 40 लोगों को चिह्नित कर पुलिस ने धारा 107 के तहत कार्रवाई की है. इनके नामों की सूची तैयार कर एसडीएम को भेजा गया है. एसडीएम के यहां से सभी को नोटिस भेजा जाएगा. हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी ज्ञान रंजन सिंह ने बताया कि वैसे लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है, जिनके जरिए अशांति फैलाने में शामिल रहने की संभावना है.

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