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अवैध खनन मामले के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज, खराब सेहत का हवाला देकर की जा रही थी बेल की मांग

साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया. Pankaj Mishra bail plea rejected

Pankaj Mishra bail plea rejected
ranchi court

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 19, 2023, 7:55 PM IST

रांची:साहिबगंज में पत्थरों के अवैध खनन मामले में करोड़ों रुपये से अधिक की अवैध कमाई करने वाले पंकज मिश्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी. आपको बता दें कि पंकज मिश्रा के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी. जिसके बाद 19 अक्टूबर को रांची के पीएमएल कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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ईडी की ओर से पंकज मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कोर्ट को बताया गया था कि साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अवैध कमाई की गई है. जिसका सबूत ईडी के पास है. 19 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से यही दलील दी गई थी कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह बाहर जाकर गवाहों को धमका सकते हैं और उन्हें प्रभावित भी कर सकते हैं. ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए. पंकज मिश्रा के वकील उनकी खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की मांग कर रहे थे. लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

पिछले साल से जेल में है पंकज मिश्रा:आपको बता दें कि पंकज मिश्रा बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं. अपने रसूख के बल पर वह साहिबगंज में पत्थरों का अवैध खनन कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे. जिस पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया. पंकज मिश्रा जून 2022 से जेल में हैं.

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