झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

अपहरण कर युवती की हुई थी हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा - झारखंड समाचार

कोर्ट ने अपहरण कर हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2014 का है. इस मामले में आरोपी को 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

सिविल कोर्ट, रांची

By

Published : Jul 31, 2019, 8:28 PM IST

रांची: अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी-3 जज एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हाजर रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की कारावास काटनी होगी.

देखें पूरी खबर

दरअसल, यह मामला साल 2014 का है और मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. बता दें कि प्रेम-प्रसंग मामले में आरोपी अनुज सिंह ने किरण कुमारी का अपहरण कर हत्या कर दी थी. जिसके बाद शव को छिपाने की नीयत से जंगल में फेंक दिया था.

ये भी पढ़ें -झारखंड में 11 IPS अधिकारियों का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट

पुलिस ने जांच के दौरान शव को बरामद किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details