रांची: अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी-3 जज एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हाजर रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की कारावास काटनी होगी.
दरअसल, यह मामला साल 2014 का है और मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. बता दें कि प्रेम-प्रसंग मामले में आरोपी अनुज सिंह ने किरण कुमारी का अपहरण कर हत्या कर दी थी. जिसके बाद शव को छिपाने की नीयत से जंगल में फेंक दिया था.