झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

रांची में पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी संतोष उर्फ संदीप साहू को 20 साल की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के दोषी को सजा
दुष्कर्म के दोषी को सजा

By

Published : Mar 19, 2021, 7:30 PM IST

Updated : Mar 19, 2021, 7:44 PM IST

रांचीः नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के आरोपी संतोष उर्फ संदीप साहू को पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 32 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त 1 साल की सजा काटनी होगी. बता दें कि यह मामला साल 2020 का है, जब आरोपी पीड़िता के घर मेंं किराए पर रहता था.

देखें पूरी खबर.

यह भी पढ़ेंःलव जिहाद: खतना से किया इनकार, बीवी-बच्चोंं को कमरे में बंद कर लगा दी आग

उस वक्त पीड़िता सातवीं कक्षा में पढ़ती थी. इसी दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर 6 माह तक पीड़िता का यौन शोषण किया.

मामले में 23 फरवरी 2020 को पीड़िता के बयान पर सदर थाना में केस दर्ज हुआ. इस मामले में खास बात यह है कि कोर्ट में आरोप दाखिल होने के दिन ही आरोपी ने कोर्ट के समक्ष खुद दोष स्वीकार किया , जिसकी वजह से काफी कम समय में फैसला सुनाया जा सका.

Last Updated : Mar 19, 2021, 7:44 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details