रांची: अमेरिकी नागरिक को टारगेट कर साइबर अपराध करने वाले आरोपी सद्दाम हुसैन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए सद्दाम हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दी है.
साइबर क्रिमिनल सद्दाम हुसैन की जमानत याचिका खारिज, अमेरिकन नागरिकों को करता था टारगेट - Court reject bail plea of cyber criminal Saddam Hussein
सद्दाम हुसैन सिर्फ अमेरिकन नागरिक को टारगेट कर साइबर क्राइम करता था. उसी मामले में आरोपी है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में साइबर क्राइम के आरोपी सद्दाम हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए सद्दाम हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दी है.
सद्दाम हुसैन सिर्फ अमेरिकन नागरिक को टारगेट कर साइबर क्राइम करता था. उसी मामले में आरोपी है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में साइबर क्राइम के आरोपी सद्दाम हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पूरी की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत देने की मांग की.
वहीं, सरकार की ओर से अधिवक्ता ने उसके आपराधिक चरित्र को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं देने को कहा. अदालत ने सरकारी अधिवक्ता के दलील को देखते हुए और उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया है.