रांची: हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद फहीम उर्फ सोनू की हत्या में मोहम्मद अराफात उर्फ अरशद और मोहम्मद जहीद को अदालत ने दोषी ठहराया है. अपर न्यायायुक्त मोहम्मद सज्जाद की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें दोषी ठहराया है. मामले में अदालत 30 मई को सजा सुनाएगी. मामले में मृतक के भाई मोनू के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था लेकिन, सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में ट्रायल के दौरान दोनों दोषी पाए गए हैं.
सोनू हत्याकांड में दो अभियुक्त अदालत में दोषी करार, 30 मई को सुनाई जाएगी सजा - Ranchi News
रांची में मो. फहीम उर्फ सोनू की हत्या में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है, जिन्हों 30 मई को सजा सुनाई जाएगी. सोनू की हत्या 9 फरवरी 2017 में हुई थी.
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क्या है पूरा मामला: घटना 9 फरवरी 2017 की है, जब जमीन को लेकर हुए विवाद में अपराधियों ने हिंदपीढ़ी के नदी ग्राउंड के पास मोहम्मद फहीम उर्फ सोनू की गोली और चाकू मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इनके पास से पुलिस ने पांच कट्टे और चार कारतूस बरामद किया था. हालांकि ट्रायल के दौरान सिर्फ दो दोषी पाए गए. मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है. सोनू पर लूट, रंगदारी आर्म्स एक्ट से संबंधित 24 केस दर्ज थे. वह वर्ष 2013 में जेल से बाहर आया था और तब से ही बाहर था.
अपराधी ने कबुला जुर्म: मृतक के भाई मोनू के बयान पर लंगड़ा मोहसिन, अरशद, बाबू, मोंटी और अन्य तीन-चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने पहले लंगड़ा को पकड़ा. उसने बताया कि सोनू सभी आरोपियों के साथ अक्सर मारपीट करता था. नौ फरवरी को सोनू जब निजामनगर स्थित अपने घर आया तो उसे हरमू नदी के पास बुलाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी.