रांची: सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को फर्जी सर्टिफिकेट जमा कर पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने वाले अभियुक्त विजय रंजन प्रसाद को 15 साल बाद दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
छह अभियुक्तों को सजा
अभियुक्त बिहार के नालंदा का रहने वाला है. वर्तमान में वह जीपीओ रांची में पदस्थापित है. इस तरह के मामले में छह अभियुक्तों को सजा मिल चुकी है. एपीपी सुनील कुमार के अनुसार 1995 में पोस्टल विभाग में सहायक पद के लिए सीधी नियुक्ति निकाली गई थी, जिसमें न्यूनतम शिक्षा इंटरमीडिएट तय किया गया था. इसमें अधिकतम अंक वालें अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी.