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रांचीः मांडर दुष्कर्म मामले में दोषियों को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

convicts sentenced to life imprisonment in gang rape case in ranchi
मांडर सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Feb 22, 2021, 2:01 PM IST

Updated : Feb 22, 2021, 5:09 PM IST

13:51 February 22

आजीवन कारावास की सजा

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रांचीःमांडर में नाबालिग से दुष्कर्म करने मामले में दोषी बल्टर केरकेट्टा और विनोद महली को पॉक्सो की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2018 में हुई वारदात के मामले में पिछले दिनों अदालत ने इन्हें दोषी पाया था. अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह ने अपनी बात रखी. 

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विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय से मिली जानकारी के मुताबिक,मामला 2018 का मांडर थाना क्षेत्र का है. इस मामले में मई 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसके मुताबिक पीड़िता अपने दोस्त अभिषेक खलखो के साथ गांव में ही एक शादी समारोह में जा रही थी. इसी दरमियान दोनों अभियुक्त बल्टर केरकेटा और विनोद महली पहुंचे और नाबालिग का दुपट्टा पकड़ कर रोक लिया. उसके दोस्त के विरोध करने पर अभियुक्त विनोद महली उसे चाकू के बल पर रेलवे लाइन पर ले गया. इस दौरान अभियुक्त बल्टर केरकेटा ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से चार और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह की गवाही हुई है.सभी पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो की विशेष अदालत ने अभियुक्तों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई. 

Last Updated : Feb 22, 2021, 5:09 PM IST

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