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संविदा पर नियुक्त आयुष चिकित्सकों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, नियमित नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र में दी छूट

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Published : Mar 23, 2022, 11:02 PM IST

झारखंड में संविदा पर नियुक्त आयुष चिकित्सकों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अब संविदा आयुष चिकित्सक नियमित नियुक्ति में आवेदन जमा कर सकते हैं. हाई कोर्ट से उन्हें उम्र सीमा में छूट मिल गई है.

Jharkhand High Court
संविदा पर नियुक्त आयुष चिकित्सकों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने संविदा पर नियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने का आदेश दिया है. कोर्ट के फैसले से संविदा चिकित्सकों को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद वर्ष 2012 से संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र में छूट देते हुए सभी डॉक्टरों से आवेदन लेने का निर्देश जेपीएससी को दिया है. इसके साथ ही राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. सरकार और जेपीएससी का जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी. बता दें कि आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति के लिए आवेदन देने की आखिरी तिथि 24 मार्च यानी गुरुवार तक है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि 10 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं. नियमित नियुक्ति अब निकाली गई है. विज्ञापन में जो अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है. इससे पहले से काम कर रहे संविदा चिकित्सक नियमित नियुक्ति से वंचित हो रहे हैं. इसलिए उम्र सीमा में छूट दी जाए. अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि कल आवेदन की आखिरी तारीख है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आवेदन की छूट देने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

वर्ष 2012 से आयुष चिकित्सक संविदा पर नियुक्त हैं. नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है. इस नियुक्ति में अधिकांश संविदा चिकित्सक नियुक्त नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे. जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक हो गई है, उन्होंने हाईकोर्ट में उम्र सीमा की लाभ की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई की गई.

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