रांची:व्यवहार न्यायालय स्थित एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने शुक्रवार को हेमंत सरकार गिराने की साजिश मामला (Conspiracy case to topple Hemant Government) में आरोपी रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है. इस घटना को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 180/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
हेमंत सरकार गिराने की साजिश मामला, एसीबी कोर्ट ने खारिज की आरोपियों की जमानत याचिका - रांची खबर
हेमंत सरकार गिराने की साजिश मामला (Conspiracy case to topple Hemant Government) में आरोपी रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका रांची एसीबी कोर्ट खारिज कर दी है.
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राची एसीबी कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया. अदालत को बताया कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. दोनों ने पहले झामुमो विधायक राम दास सोरेन से फोन पर बात की. इसके बाद दोनों व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात भी की और कहा कि हेमंत सरकार गिरा दें. नई सरकार में आपको मंत्री पद के साथ मोटी रकम भी दिलवा देंगे. दोनों आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उनके पास गए थे. रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल ने जमानत के लिए अलग-अलग याचिका 1 नवंबर 2021 को दायर की थी.
झारखंड के हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रचने का यह दूसरा मामला है. धुर्वा थाना में यह मामला दर्ज कराया गया है. वहीं एक और मामला पूर्व में रांची के कोतवाली थाना में कांग्रेस के विधायक जय मंगल उर्फ अनूप सिंह ने दर्ज कराया था. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी. वह मामला भी अदालत में विचाराधीन है.