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झारखंड में पत्रकारों को ग्रुप हेल्थ मेडिक्लेम सुविधा, सीएम ने पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली को दी मंजूरी - Journalist Health Insurance Scheme in Jharkhand

झारखंड में पत्रकारों का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होगा. सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली (Journalist Health Insurance Scheme) को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी.

Journalist Health Insurance Scheme in Jharkhand
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Published : Nov 25, 2021, 9:39 PM IST

रांची: झारखंड सरकार ने मीडिया प्रतिनिधियों को ग्रुप बीमा के रूप में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 (Journalist Health Insurance Scheme) के गठन और संलेख प्रारुप प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इस संलेख प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी.

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किसको मिलेगा लाभ

किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (सामाचार आधारित वेब साइट्स/ वेब पोर्टल) में प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, पत्रकार, छाया पत्रकार, वीडियोग्राफर, पत्रकार और समाचार व्यंगकार, चित्रकार के रूप में काम कर रहे लोगों को यह सुविधा मिलेगी. इसके लिए दि वर्किग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर इंप्लाई (कंडिसन्स ऑफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित होना जरूरी होगा. यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी.

प्रीमियम राशि का वहन कौन करेगा

झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली -2021 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी. बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उसके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित या निर्भर संतान को लाभ मिलेगी. इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार और बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमशः 80 तथा 20 के अनुपात में किया जाएगा.

पत्रकारों का पांच लाख का बीमा

बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपए का होगा. इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों और सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल पांच लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी. यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा. इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशित सदस्य या स्थायी रुप से निःशक्त होने पर अवधारित प्रपत्र में सूचना, पुलिस थाने में दर्ज कराई एफआईआर की प्रति और आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा.

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